कोविड-19 के संक्रमण के ईलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधि रेमडेसीवीर इंजेक्शन विक्रय एवं सी.टी. स्केन की दरें निर्धारित
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की जावेगी
मंदसौर 7 अप्रैल 21/ कोविड-19 के संक्रमण से संपूर्ण प्रदेश के साथ-साथ मंदसौर जिला भी प्रभावित हो रहा है, इस संबंध में कोविड-19 के मरीजों को औषधि रेम्डेसीविर इंजेक्शन का विक्रय अधिक मूल्य पर करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही होने से उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंदसौर द्वारा संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना प्रस्तावित किया गया है ।
केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी/थोक ओषधि विक्रेता, नगर मंदसौर स्थित सी.टी.स्केन सेंटर के प्रबंधकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर एवं संबंधित विषय विशेषज्ञों के साथ 06 अप्रैल 2021 को कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में बैठक आयोजित की गई, बैठक में चर्चा अनुसार मंदसौर जिले में नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के मरीजों को औषधि रेम्डेसीविर इंजेक्शन का विक्रय एवं सी.टी. स्केन की दरों को नियत करने के संबंध में केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सी.टी. स्केन सेन्टर के प्रबंधकों द्वारा दी गई सहमति अनुसार निम्नानुसार दरे निर्धारित की गई, लोक हितों को दृष्टिगत रखते एवं जिले में कानून एवं शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2 ) के तहत अति.जिला मजिस्ट्रेट श्री एन.एस. राजावत ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है। यह आदेश जिला मंदसौर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दवाई विक्रताओं से कोविड-19 के मरीजों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार रेम्डेसीवीर इंजेक्शन का निर्धारित मुल्य पर करेंगे। *सिप्ला निर्धारित विक्रय मूल्य 1600 रू, जुबिलेन्ट निर्धारित विक्रय मूल्य 1470 रू, माइलन निर्धारित विक्रय मूल्य 1900 रू, हेट्रो निर्धारित विक्रय मूल्य 1500 रू एवं जायडस केडिया निर्धारित विक्रय मूल्य 899 रू* से अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
बैठक में लिए गए निर्णय एवं प्रबंधकों द्वारा दी गई सहमति अनुसार *सी.टी. स्केन करने हेतु अधिकतम दर रूपये 2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र)* निर्धारित किया जाता है, इससे अधिक राशि लेने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । जो चिकित्सक एम.डी. मेडिसीन की योग्यता रखते है वे ही चिकित्सक कोविड-19 के मरीजों को रेम्डेसीविर इंजेक्शन लगाने संबंधी सलाह देंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक प्रतिदिन औषधि विक्रेताओं के स्टाक की जाँच करेंगे तथा बाजार में उक्त ओषधियों की कमी एवं कालाबाजारी ना हो इसका पर्यवेक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर व औषधि निरीक्षक सुनिश्चित करेंगे ।यह आदेश सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं निम्नानुसार अधिनियम के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । इस आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

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