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आत्महत्या करने वाले गुटखा व्यापारी की पत्नी की जमानत याचिका हुई खारिज- miraz gutkha vyapari sueside

 

     मदंसौर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय श्री आशीष प्रताप सिंह सा0 ने आरक्षी केंद्र कोतवाली मदंसौर के प्रकरण में भादवि की धारा 306 मेें गुटखा व्यापारी की पत्नी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया।
     इस संदर्भ में जानकारी देते हूए मीडिया सेल प्रभारी श्री नितेश कृष्णन द्वारा बताया गया कि शहर के चर्चित प्रकरण जिसमें गुटखा व्यवसायी के आत्महत्या करने पर उसकी पत्नी, जिम ट्रेनर व जिम मालिक के विरूद्ध शहर कोतवाली में धारा 306, 384, 109 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले के अनुसार व्यवसायी की पत्नी जिम जाने के नाम पर जिम ट्रेनर अल्ताफ से प्रेम कर बैठी थी जिम ट्रेनर जिसका फायदा उठाकर व्यवसायी की पत्नी से शारीरिक संबंध बना लिये थे तथा इस बात को लेकर व्यवसायी से पैसे की मांग करता था। जिससे प्रताडित होकर गुटखा व्यापारी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। जिस मेें पुलिस के द्वारा गुटखा व्यापारी की पत्नी भी आरोपी बनाई गई है।

    आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष प्रताप सिंह के न्यायालय में गुटखा व्यापारी की पत्नी का जमानत आवेदन लगाया गया था जिसका एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त करने का निवेदन किया गया जिस पर से श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर श्री आशीष प्रताप सिंह सा0 ने आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया

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