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अफीम तस्कर को हूआ 10 वर्ष कारावास एवं 1,00,000/- रूपये जुर्माना-Opium smuggler got 10 years imprisonment and fine of Rs 1,00,000 / -

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 Opium smuggler got 10 years imprisonment and fine of Rs 1,00,000 / -

      विशेष न्यायाधीश  एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी मदंसौर के द्वारा आरोपी कन्हैयालाल पिता नंदराम गायरी, 47साल, डोराना, मदंसौर मप्र को अफीम तस्करी करने के आरोपी मानते हूए 10 वर्ष कारावास एवं 1,00,000/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



    मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 06.11.2011 को भावगढ थाने पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक- आर.एस.नागर को विश्वसीन मुखबिर से सूचना प्राप्त हूई की गांव डोराना का रहने वाला कन्हैयलाल मोटर सायकिल नंबर एमपी-14-बीबी-0728 से मादर पदार्थ लेकर लखमाखेडी प्रतीक्षालय के पास पहूंचने वाला है वहां पर राजस्थान की तरफ से आने वाले बाहरी तस्कर को देने वाला है। यदि समय रहते कार्यवाही की जाए तो बाहरी तस्कर को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त मुखबिर सूचना से कार्यवाही करते हूए पुलिस थाने के फोर्स व पंचान को तलब कर कार्यवाही करने हेतु लखमाखेडी प्रतिक्षालय के पास पहूच कर मुखबिर सूचना अनुसार बताए हुलिए का एक व्यक्ति खडा दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड कर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कन्हैयालाल पिता नंदराम गायरी, 47साल, नि0 डोराना, मदंसौर मप्र का होना बताया । बाद सभी विधिक प्रावधानों का पालन करते हूए उसके शरीर व उसकी आधिपत्य की मोटर सायकिल पर टंगी थैली की तलाशी लेने पर उसमें कुल- 04 किलो 650 ग्राम मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर पुलिस थाना भावगढ पर पहूंचकर असल अपराध क्र. 432/2011, धारा 8/18,29 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया । माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।



           प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा सभी आवश्यक साक्षी/हमराह फोर्स व जप्तीकर्ता के कथनों से अपराध का प्रमाणित करवाकर अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी सा0 मदंसौर के द्वारा कन्हैयालाल पिता नंदराम गायरी, 47साल, नि0 डोराना, मदंसौर मप्र को अफीम तस्करी करने के आरोपी मानते हूए 10 वर्ष कारावास एवं 1,00,000/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



          प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन श्री बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ दीपक जमरा के द्वारा किया गया।

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