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12 जुलाई को जिले में टोटल लॉकडाउन- mandsaur lock down

mandsaur shivana river 


            मंदसौर 10 जुलाई 20/  लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवल कोरोना वायरस वह उससे जनित बीमारी के खतरे की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 12 जुलाई 2020 को टोटल लॉकडाउन करने के निर्देश जारी दिये गये हैा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मंदसौर जिले की राज्य अंतर्गत 11 जुलाई 2020 को रात्रि 7 से 13 जुलाई 2020 को प्रातः 6 बजे तक की अवधि के लिए जिले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री बी एल कोचले प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना आपात सेवाएं अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । उक्त अवधि में सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। समस्त शासकीय/अर्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे (अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर)। जिले में स्थित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान/संस्थान/दुकानं पूर्णता बंद रहेगी। अत्यावश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य, पुलिस विद्युत, नगर पालिका/पंचायत (जल वितरण, फायर फाइटर) आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। दूध की दुकानें एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6:00 से 8:00 तक एवं साय 6:00 से 8:00 बजे तक दूध का विक्रय कर सकेंगे । न्यूज़पेपर हॉकर प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पेपर/समाचार पत्र का वितरण कर सकेंगे। जिले से गुजरने वाले हाईवे /स्टेट हाईवे /नेशनल हाईवे-राजमार्ग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी तथा सात दिवस संस्‍थागत क्‍वारंटीन तक विस्‍तारित होगा । यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है इसकी तामिली प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है अत: दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है l


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