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राष्‍ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्‍त की गई - bail reject


सीतामउ । जेएमएफसी महोदय सीतामउ ने आरक्षी केंद्र सुवासरा के प्रकरण में आरोपित 01. हाफिज पिता सुलेमान खां उम्र 35 साल निवासी बसई थाना सुवासरा 02. काले खां पिता सुब्‍हान खां उम्र 65 साल नि0 बसई थाना सुवासरा की जमानत निरस्‍त कर दी ।

     इस संदर्भ में जानकारी देते हूए सहायक मीडिया सेल प्रभारी सुखराम गरवाल ने बताया कि थाना सुवासरा पर पदस्‍थ उपनिरीक्षक समरथ सीनम देहात भ्रमण के दौरान धानड़ी खाल पंहुचे जहां पर उन्‍हे अचानक बंदूक की गोली चलने की आबाज सुनाई दी तत्‍काल कार्यवाही करते हुए जंगल की तरफ देखने पर एक व्‍यक्ति बंदूक लिये दिखा व एक और व्‍यक्ति प्‍लास्टिक का बोरा लिये दिखा उक्‍त दोनों व्‍यक्तियों के पास पहुचकर देखा तो बोरे में से मोर के पंख बाहर निकल रहे थे हमराह फोर्स की मदद से दोनों को पकडकर बंदूक के लायसेंस के संबंध मंे पूछा तो बंदूक का लायसेंस नहीं होने के संबंध में बताया प्‍लास्टिक के बोरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर राष्‍ट्रीय पक्षी मोर मृत अवसथा में पाया गया जिसे गोली मारी गई थी मौके पर मौके की कार्यवाही पूर्ण कर दोनों को गिरुफतार कर थानें पर आकर अनुसंधान की बाकी कार्यवाही पूर्णकर माननीय न्‍यायालय सीतामउ मंे उक्‍त्‍ दोनों व्‍यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया।  

      उक्त अपराध में 01. हाफिज पिता सुलेमान खां उम्र 35 साल निवासी बसई थाना सुवासरा 02. काले खां पिता सुब्‍हान खां उम्र 65 साल नि0 बसई थाना सुवासरा के द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का विरोध एडीपीओ सुखराम गरवाल के द्वारा किया गया। जिस पर से अपराध की गंभीरता को देखते हुए व एडीपीओ सुखराम गरवाल के द्वारा न्‍यायाललय के समक्ष रखे गए तथ्‍यों से सहमत होते हूए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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