302 गांवो में दलों द्वारा हाथ धुलाई एवं ब्लीचींग बनाने की विधि से लोगो अवगत कराया
सूचना हेल्पलाईन नम्बर 8989057941 पर तत्काल देवे
इस कार्य के लिए जिले में कुल 26 दल बनाए गए
मंदसौर 23 मार्च 20/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मदंसौर द्वारा बताया गया कि जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को रोकने एवं बचाव हेतु जिले में दलों का गठन किया गया है। दलों द्वारा ग्रामों में भ्रमण कर वहां की जानकारी ली एवं लोगो को बताया हाथ धुलाई एवं ब्लीचींग बनाने की विधि से अवगत कराया। विकासखंड सीतामऊ में 59 ग्राम, विकासखंड मल्हारगढ में 46, विकासखंड धुंधडका में 103, विकासखंड संधारा में 20, विकासखंड गरोठ में 74 ग्राम कुल 302 ग्राम में जानकारी दी गई भ्रमण के दौरान सामान्य सर्दी खांसी वाले व्यक्तियों को सलाह दी गई कि मास्क लगाकर रखें और अपने हाथ दिन में छ से सात बार धोये सर्दी खांसी का उपचार भी लेते रहे। घर पर अगर कोई व्यक्ति ग्राम में आता है तो उसकी सूचना हेल्पलाईन नम्बर 8989057941 पर तत्काल दी जाए। किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु 104 नम्बर पर कॉल करे।
जिले में कुल 26 दल बनाए गए है उनके द्वारा आगामी दिवसों में कार्ययोजना अनुसार सतत मानीटरिंग कि जाएगी लोगो से अपील कि जाती है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु सहयोग करे एवं अपने घर से बाहर ना निकले। फोटो सलंग्न
कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का करना होगा पालन
किसी भी कर्मकार की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं होगा
कर्मकारों के वेतन की कटोती भी नहीं की जायेगी
प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने जारी किया परिपत्र
मंदसौर 23 मार्च 20 / प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुये जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसको देखते हुये प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतोष अवस्थी ने इस लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों को दिये है। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिये है कि वर्तमान लॉकडाउन के दौरान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छटनी, सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाये।
इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन अथवा अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल के पंप, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/ टीफिन आदि सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों को संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हेण्डग्लबज, साबून और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे ।
किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियोजकों को एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दंडाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
कलेक्टर श्री पुष्प के आमजनों को सुझाव
घरेलू सामान के डिसइंफेक्सन हेतु सब्जियों एवं अन्य सामग्री को गर्म पानी से धोकर उपयोग करे
मंदसौर 23 मार्च 20/ कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा सभी नागरिकों से सुझाव है कि घरेलू सामान के डिसइंफेक्सन हेतु सब्जियों एवं अन्य सामग्री को गर्म पानी से धोकर हि उपयोग मे लेवे दुध के पैकेट को पीने योग्य व साफ पानी से धोकर ही उपयोग में लेवे, सब्जियों व फलो को धोने के पश्चात अपने हाथो को साबुन से अवश्य साफ करे। इस सन्देश को अधिक से अधिक लोगो तक पहुचाये।
चिकित्सालय परिसर में संचालित गतिविधियों के लिए श्री जे के जैन को बनाया मॉनिटरिंग अधिकारी
श्री प्रकाश गिरासे को बनाया गया प्रभारी अधिकारी
मंदसौर 23 मार्च 20/ मन्दसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवेल कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से जिला चिकित्सालय मन्दसौर में स्थापित आईसोलेशन वार्ड एवं जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित की जा रही गतिविधियों की मॉनिटरिंग हेतु श्री जे . के . जैन, सहायक शल्यज्ञ एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मन्दसौर एवं श्री प्रकाश गिरासे, प्रोजेक्टर आफिसर, स्वच्छ भारत मिशन, मन्दसौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री जे के जैन, सहायक शल्यज्ञ एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मन्दसौर प्रात : 07 बजे से दोपहर 02 बजे तक एवं श्री प्रकाश गिरासे , प्रोजेक्टर आफिसर, स्वच्छ भारत मिशन, मन्दसौर दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिदिन नियमित रूप से जिला चिकित्सालय में उपस्थित रहकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन से आपसी समन्वय कर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा समय समय पर स्थिति से कलेक्टर अवगत भी कराएंगे।
आरटीओ ने 31 मार्च तक जिले समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनो, रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब, मेक्सी केब, ऑटोरिक्शा पर लगाया प्रतिबन्ध
नियम विरुद्ध कार्य करने पर होगी सख्त वैधानिक कार्यवाही
मंदसौर 23 मार्च 20/ नोवेल कोरोना वायरस ( COVID - 19 ) को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। यह एक संक्रामक रोग है जिसका फैलाव श्रृंखलाबद्ध रुप से अत्यन्त त्वरित गति से होता है। ऐसी स्थिति मे मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा लोकहित मे संपूर्ण राज्य मे, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यो के समस्त सार्वजनिक यात्री वाहनो तथा रोडवेज , लोक परिवहन सेवा,संविदा वाहन, प्रक्रम वाहन, टैक्सी केब, मेक्सी केब तथा ऑटोरिक्शा आदि राज्य से बाहर जाने, अंदर आने तथा संपूर्ण राज्य के भीतर संचालन पर 23 मार्च दोपहर 12 बजे से 31 मार्च तक रोक लगायी गई है। अतः शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश के पालन में जिले के समस्त बस ऑपरेटर्स / बस मालिको, ऑटो / टैम्पो / मैजिक वाहन स्वामियो को आदेशित किया जाता है कि वह अपने - अपने वाहनो का संचालन 23 मार्च दोपहर 12 बजे से 31 मार्च तक पूर्णतः बंद रखेगें। शासन के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किसी भी वाहन स्वामी / बस मालिको / ऑटो, टेम्पो, मैजिक स्वामियो द्वारा किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
कोरोना से लड़ाई हेतु प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
सक्रिय निगरानी एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर ने विशेष टीमों का किया गठन
कोरोना रोकथाम नियंत्रण हेतु गठित कंट्रोल रूम 24x7 रहेगा सक्रिय
श्री ऋषव गुप्ता नोडल मेडिकल ऑफ़िसर नियुक्त
मंदसौर 23 मार्च 20/ विश्व के लगभग 184 देशों के साथ-साथ भारत के विभिन्न राज्यों में यथा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, आंघ्रपदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी कोरोना महामारी के संक्रमण प्रतिदिन बढ़ रहे है। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकरण नही पाया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले में कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा अलग अलग टीमो का गठन किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान स्थिति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा इन टीमों का गठन किया गया है।
कलेक्टर की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक के संयोजन में गठित सभी टीमें कोरोना वायरस के संक्रमण, नियंत्रण, बचाव एवं रोकथाम पर जिले की समस्त गतिविधियों पर सतत निगरानी बनाये रखेगी।
महामारी के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु विकासखंड स्तर पर हेल्थ अमला व मजिस्ट्रेट की टीमों का गठन किया गया है। हेल्थ रिस्पांस टीम द्वारा जिले में विदेश/आस पड़ोस के राज्यों से आये हुये यात्रियों/निवासियों की स्क्रीनिंग एवं परीक्षण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार उन्हे निःशुल्क उपचार/होम आईसोलेन/हास्पीटल आईसोलेशन की सलाह दी जावेगी तथा प्रतिदिवस जिला कार्यालय एवं कंट्रोल रूम को प्रतिवेदन दिया जाएगा।
ज़िला मीडिया सेल द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता, विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारियों का प्रचार-प्रसार, हेल्पलाईन एवं कंट्रोल रुम तथा कलेक्टर व पीआरओ फेसबुक पेज, सोशल मीडिया व अन्य माध्यम से प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा।
विकासखंड स्तर पर गठित हेल्थ टीम द्वारा जिले में विदेश/आस पड़ोस के राज्यों से आये हुये यात्रियों निवासियों की स्क्रीनिंग एवं परीक्षण किया जावेगा। आवश्यकतानुसार संबंधित यात्री/निवासी को निःशुल्क उपचार/हीम आईसोलेशन हास्पीटल आईसोलेशन के संबंध में निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी तथा उनके अभिलेखों का संधारण एवं अनुश्रवण प्रतिदिन किया जावेगा।
कंट्रोल रूम समिति द्वारा शासन के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 तथा स्वास्थ्य हेल्पलाईन नंबर 104 के साथ-साथ, कॉल सेंटर/कंट्रोल रूम 24X7 प्रति दिवस में शिफ़्ट अनुसार संचालन किया जावेगा।
आवश्यक औषधियां/सामग्री का क्रय एवं भंडारण करने हेतु कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है। नियमानुसार औषधियां/सामग्री की सतत् उपलब्धता सुनिष्चित की जाएगी।
कोरोना संक्रमण से बचाव, नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी।
इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा मंदसौर जिले में कोरोना वायरस से बचाव/नियंत्रण संबंधित समस्त कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषव गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाने हेतु मंदसौर जिले का हेल्पलाइन नंबर 8989057941पर भी सूचना दी जा सकती है।
सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्लोसरी आयटम, फल, सब्जी और हॉस्पिटल तथा सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
उक्त प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे- उपरोक्त प्रतिबंध इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों के केवल ड्यूटी के प्रयोजन से अपने कार्यस्थल जाने एवं कार्य करने की अवधि में लागू नहीं होंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने साथ वैध परिचय-पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 8 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति या आवेदन अधिनियम की धारा-144(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकता है।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज रविवार 22 मार्च से 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
मानव संसाधन प्रबंधन सेल का गठन किया
प्रोक्योरमेट सेल का गठन किया
मन्दसौर 23 मार्च 20/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर ने जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों तथा कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाव हेतु लगने वाली सामग्री को क्रय करने हेतु प्रोक्योरमेट सेल का गठन किया गया । प्रोकोरमेट सेल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर संयोजक, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय मंदसौर सदस्य, नोडल अधिकारी कोरोना वायरस स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य, मेडिकल ऑफिसर जिला स्तर स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य, जिला लेखा प्रबंधक एनएचएम स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य, लेखापाल सीएमएचओ कार्यालय स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य, स्टोर कीपर जिला स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य एवं फार्मासिस्ट, जिला स्वास्थ्य विभाग मंदसौर सदस्य है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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