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| महिला को मारा तो हुआ जुर्माना और जेल -A woman was hit and fined and jailed |
एक व्यक्ति ने महिला को पिटा , तो हुआ जुर्माना और जेल -A woman was hit and fined and jailed- मालाला सितामाऊ न्यायालय का है जहा पर JMFC वीरेन्द्र जोशी सीतामउ जिला मंदसौर के द्वारा आरोपी विष्णु पिता कचरूलाल उम्र 28 वर्ष जाति मीणा ग्राम गाडरिया थाना नाहरगढ, जिला मदंसौर म0प्र0 को महिला के साथ लकड़ी से मारपीट करने का आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
क्या था मामला ?
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि गांव गाडरिया नाहरगढ की रहने वाली राधा बाई शाम के समय अपने घर के बाहर बैठी सब्जी काट रही थी तभी गांव का रहने वाला विष्णु पिता कचरूलाल मीणा घर के सामने से निकलते वक्त राधाबाई की ओर देखते हुए उसको खराब औरत बोलते हुए माॅ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। राधा बाई ने गाली देने से मना किया तो विष्णु मीणा ने पास में खड़ी बैलगाड़ी में से लकडी का खुटला निकाला और खुटले से उसके साथ मारपीट की तो उसके दाहिने हाथ, कमर व दोनों पैरों पर चोट लगी व उसके दाहिने हाथ में अस्थिभंग हुआ। मारपीट होता देख मौके पर रायसिंह, कारूलाल आ गये जिन्होंने बीच-बचाव किया तथा गांव के और लोग भी आ गये थे जिन्होने घटना देखी तथा विष्णु जाते-जाते बोला कि दोबारा उसे गाली देने से रोका तो उसे जान से खत्म कर देगा । जिसके बाद राधाबाई द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नाहरगढ पर दर्ज कराई। जिस पर से पुलिस थाना नाहरगढ के द्वारा धारा 323, 294, 325, 506, भादवि का अपराध दर्ज कर आरोपी विष्णु को गिरफतार किया। बाद आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।
अभियोजन के द्वारा रखे गए तथ्यों/तर्को से सहमत होकर JMFC वीरेन्द्र जोशी सीतामउ जिला मंदसौर के द्वारा आरोपी विष्णु पिता कचरूलाल मीणा , ग्राम गाडरिया थाना नाहरगढ, जिला मदंसौर को मारपीट करने का दोषी मानते हूए धारा 325 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्री एस. आर. गरवाल के द्वारा किया गया।

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