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मंदसौर की 6 बड़ी खबरे -लक्ष्मण मंदिर का जायजा लेने के साथ ही तीन अपराधी जिला बदर ,बाबू बिल्लोद की मशीने जप्त




मंदसौर की 6 बड़ी खबरे -लक्ष्मण मंदिर का जायजा लेने के साथ ही तीन अपराधी जिला बदर ,बाबू बिल्लोद की मशीने जप्त ,गणतंत्र दिवस मानेगा धूमधाम से , तीन अपराधी जिलाबदर और नॅशनल लोक अदालत की कुल 6 खबरे ....

कलेक्टर श्री मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक हीतेश चौधरी द्वारा लक्ष्मण मंदिर का जायजा लिया गया 

कलेक्टर श्री पुष्‍प ने लक्ष्मण मंदिर का जायजा लिया

Mandsaur news -कलेक्टर श्री मनोज द्वारा लक्ष्मण मंदिर का जायजा लिया। उन्होंने लक्ष्मण मंदिर पर जाने के लिए जो रास्ता बहुत समय से बंद था, उसके संबंध में संबंधित तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि रास्ते को पुनः चालू करने संबंध में जांच की जा रही है और जल्द ही लक्ष्मण दरवाजे से लक्ष्मण मंदिर तक जाने का मार्ग मंदसौर शहर के नागरिकों को उपलब्ध होगा। लोगों की श्रद्धा का केन्द्र लक्ष्मण मंदिर पर आम नागरिकों की पहुंच होकर भगवान लक्ष्मण के दर्शन लाभ सुगमता से प्राप्त हो सकेंगे।

गरिमामय और भव्य होगा गणतंत्र दिवस समारोह, कलेक्‍टर श्री पुष्‍प ने दिए निर्देश


Mandsaur news -कलेक्टर श्री पुष्‍प की अध्‍यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की बैठक सुशासन भवन के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्‍ता, अपर कलेक्‍टर श्री बीए कोचल, अनुविभागीय एवं सभी जिलाधिकारी मौजूद थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर श्री मनोज पुष्‍प ने सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को हर्षोल्लास, भव्य और गरिमा पूर्वक मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम भव्य एवं गरिमामय हो इसके लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित अधिकारी उन्हें सौंपे गए दायित्व का गंभीरतापूर्वक तथा व्यक्तिगत रूची लेते हुए कार्य में लग जाएं तथा सभी तैयारियां समय से पहले ही पूर्ण कर ली जाएं ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित हों। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की सफलता और भव्यता के लिए सभी विभागों में समन्वय होना नितांत आवश्यक है। समारोह का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम तैयार करें ताकि कार्यक्रम के संचालन में किसी तरह का कोई व्यवधान या भ्रम न रहे। 

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में हुई





Mandsaur news -राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम में पूलिस अधिक्षक श्री हितेश चौधरी द्वारा पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री हितेश चौधरी ने सख्त निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर थाना प्रभारी एवं सब इंस्पेक्टर रैंक के सभी अधिकारी चालान बनाने के अधिकार रखते हैं और उनके द्वारा चालान बनाने की कार्रवाई की जाए । स्कूलों के 100 गज के एरिया में तंबाकू उत्पाद पूर्णता प्रतिबंधित है इसके लिए 100 गज के एरिया में पीली लाइन डाली गई है दुकानों से तंबाकू उत्पाद हटवाए जाएं। धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर ₹200 तक का चालान बनाने की कार्यवाही की जाएगी । धारा 7 के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ चेतावनी होनी चाहिए । सभी तंबाकू उत्पादों के 85% मुख्य भाग पर स्वास्थ चेतावनी हो यह चेतावनी हर 12 महीने में बदली जाए धारा 7 के उल्लंघन पर जुर्माना धारा 20 के तहत उत्पादक प्रथम बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष कारावास अथवा ₹5000 जुर्माना अथवा दोनों लागू है । दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष का कारावास अथवा ₹10000 जुर्माना विक्रय विपणन करने पर प्रथम बार 1 वर्ष कारावास अथवा ₹1000 जुर्माना अथवा दोनों लागू है दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 वर्ष कारावास एवं ₹3000 तक का जुर्माना किया जा सकता है । नोडल अधिकारी डॉ सिद्धार्थ पाटीदार ने बताया जिले में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा एक्ट 2003 लागू करने के लिए मंदसौर सिटी कोतवाली, बायडी नगर थाना मंदसौर, पिपलिया मंडी थाना,दलोदा थाना चालान की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं डॉक्टर एम. एल. कश्यप जिला मीडिया अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 को जिले में प्रभावी रूप से लागू करने हेतु जिला स्तरीय निगरानी दल का गठन किया गया है। जिसके नोडल अधिकारी डॉ. सिद्धार्थ पाटीदार को बनाया गया है । निगरानी दल समय-समय पर जिले में भ्रमण किया जाएगा। प्रशिक्षण में एडिशनल एसपी श्री मनोकामना प्रसाद, सीएसपी श्री नरेंद्र सोलंकी, सभी एसडीओपी एवं सभी थाना प्रभारी निरीक्षक उपनिरीक्षक उपस्थि‍त थे। 


ग्राम बिल्लोद में बाबू खा की क्रेशर मशीन अभिरक्षा में लीलाइसेंस अवधी समाप्त होने, अवैध उत्खनन एवं भंडारण के कारण की कार्यवाही



Mandsaur news -जिला खनिज अधिकारी श्री मेजर सिंह जमरा द्वारा बताया गया कि, लाइसेंस अवधी समाप्त

होने के पश्चात् भी उक्त खदान में अवैध उत्खनन एवं भंडारण किए जाने के कारण एवं स्कूल पास में होने के कारण क्रेशर मशीन एवं गिट्टी मशीन खुलवाकर थाना नाहरगढ़ की अभिरक्षा में रखा गया हे।

तीन आदतन अपराधीयों को कलेक्टर ने किया जिले से बाहर 


Mandsaur news -कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट श्री मनोज पुष्‍प द्वारा म.प्र.राज्‍य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी शानु उर्फ अल्‍ताफ पिता याकुब नियारगर निवासी पुरानी तहसील मंदसौर, राजा उर्फ बीन्‍नू उर्फ राजू पिता नन्‍दलाल बावरी निवासी हरमाला थाना नारायणगढ एवं नारायणसिंह पिता इंदरसिंह निवासी छायन को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्‍टर श्री मनोज पुष्‍प ने आदेशित किया है, कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्‍व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्‍जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्‍व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगे।

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नेशनल लोक अदालत की तारीखें घोषित


Mandsaur news -सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2020 में आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालतों की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। अपर जिला न्‍यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि 8 फरवरी, 11 अप्रैल, 11 जुलाई, 12 सितम्बर और 12 दिसम्बर 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।

नेशनल लोक प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी सबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबधी अदालतों के लिये चिन्हित किये गये लम्बित और प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में न्यायालयों में लम्बित (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला/उच्च न्यायालयों में लम्बित) दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा-138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूरसंचार के बकाया लैण्डलाइन/मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले भी सुने जायेंगे। सदस्य सचिव ने बताया कि आमजनता/ पक्षकारगण, जो न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रिलिटिगेशन प्रकरण) नेशनल लोक अदालत के लिये चिन्हित किये गये प्रकरणों/विवादों का उचित समाधान कर, आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर अपना मामला आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने के लिये अपनी सहमति और आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें। सदस्य सचिव ने पक्षकारों से नेशनल लोक अदालतों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आग्रह किया है।

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