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नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले व सहयोगीयों को हूआ विशेष न्यायालय से 10 वर्ष सश्रम कारावास-10 years rigorous imprisonment from special court to those who kidnapped and raped a minor and his associates

 नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले व सहयोगीयों को हूआ विशेष न्यायालय से 10 वर्ष सश्रम कारावास

अपराध में महिलाओं की भी थी संलिप्तता



मदंसौर।   माननीय विशेष न्यायधीश महोदय श्री जितेंद्र कुमार बाजोलिया सा0 मंदसौर के द्वारा आरोपीगण 1-अकरम पिता मुबारि खां, मेवाती, 34साल, नि0 इंद्रा कॉलोनी, मदंसौर, 2-दिनेश पिता गोविंदसिंह, 25साल, नि0 संजयहिल्स कॉलोनी मंदसौर, 3- आशाबुआ पति गोविंदसिंह, 50साल, नि0 संजय हिल्स मदंसौर, 4- परवीन पिता अकरम खां मेवाती, नि0 33साल, नि0  इंद्रा कॉलोनी मदंसौर को बलात्कार व बलात्कार में सहयोग करने का आरोपी मानते हूए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5 हजार रू जुर्माना की सजा सुनाई।    

          सहायक मीडिया प्रभारी अश्विन श्रीवास्तव ने बताया की घटना इस प्रकार है कि दिनांक- 30.03.2015 को पीडिता के माता-पिता मजदूरी करने गए हूए थे तब दिन के करीब ग्यारह बजे वह गणेश मंदिर दर्शन करके वापस अपने घर आ रही थी तो राज कॉलोनी का रहने वाला मनोहर गुर्जर का लडका राहुल उर्फ कुलदीप ने उसके पास मारूति वेन कार लाकर रोककर निचे उतरा ओर उसका हाथ पकड कर उसे वेन के अंदर धकेल दिया वेन के अंदर दो महिला पहले से बैठी थी जिन्हें राहूल आशाबुआ व परवीन नाम से बात कर रहा था। पीडिता को आरोपीगण ने मुंह पर कपडा बांध कर वेन में नीचे लेटा दिया जिससे वह बेहोश हो गई ओर जब उसे होश आया तो वह एक कच्चे मकान मेें थी व उसके शरीर पर कपडे नहीं थी फिर राहुल वहां पर आया ओर उसने उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया ओर वहां से चला गया । फिर उक्त दोंनो महिला व अन्य दो व्यक्ति अकरम व दिनेश ने वहां पर उसे निगरानी में रखा बाद उसे टेम्पो में बैठा दिया तो वह अपनी बहन के घर चली  गई वहां से अपने घर पहूंचकर सारी घटना अपने माता-पिता को बताई जिस पर से थाना वायडी नगर पर अपराध क्र. 50/2015 व धारा 363,365,366,368,376 भादवि व धारा 3/4 पॉस्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

          प्रकरण के विचारण के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए अभियोजन तर्को व पक्ष मंे कराए गए गवाहों कथनों से सहमत होकर आज दिंनाक- 24.11.2021 को माननीय विशेष न्यायधीश महोदय श्री जितेंद्र कुमार बाजोलिया सा0 मंदसौर के द्वारा 1-अकरम पिता मुबारि खां, मेवाती, 34साल, नि0 इंद्रा कॉलोनी, मदंसौर, 2-दिनेश पिता गोविंदसिंह, 25साल, नि0 संजयहिल्स कॉलोनी मंदसौर, 3- आशाबुआ पति गोविंदसिंह, 50साल, नि0 संजय हिल्स मदंसौर, 4- परवीन पिता अकरम खां मेवाती, नि0 33साल, नि0  इंद्रा कॉलोनी मदंसौर को बलात्कार व बलात्कार में सहयोग करने का आरोपी मानते हूए धारा 16/17,सहपठित 4 पॉस्को एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रू जुर्माने से दण्डित किया व धारा 365,366,368 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000रू जुर्माने  व धारा 363 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000रू जुर्माने से दण्डित किया ।

         प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता बामनिया द्वारा किया गया ।        

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