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7 साल की बच्ची के साथ कुकृृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास-The accused, who committed misdeeds with a 7-year-old girl, was sentenced to 20 years rigorous imprisonment.


The accused, who committed misdeeds with a 7-year-old girl, was sentenced to 20 years rigorous imprisonment.

मंदसौर।  माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय पाॅक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सामंदसौर द्वारा बलात्कार के आरोपी कालूराम पिता मांगीलाल रोडवे हरिजन उम्र 50 साल निवासी मदारपुरा मंदसौर जिला मंदसौर को बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में धारा 376 एबी  भादवि एवं 5एम/पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं हजार रू जुर्माना से दण्डित किया।
        उप संचालक अभियोजन श्री बापूसिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि मामला इस प्रकार है पीडिता की मां ने बताया कि मै अपने पति के साथ मदारपुरा मंदसौर में किराये के मकान में रहती हूं और घरेलू कार्य करती हूं उसी मकान में दूसरी मंजिल पर कालूराम पिता मांगीलाल हरिजन अपनी पत्नी व बच्चे के साथ किराये से रहता है कल दिनांक 10.04.2019 शाम करीब बजे की बात है मेरी छोटी लडकी जिसकी उम्र साल है जो उपर छत पर मुर्गी के बच्चे देखने के लिये गई थी थोडी देर बाद मैं छत पर कपडे लेने के लिये गई तो कमरे से मेरी लडकी के रोने की आबाज आ रही थी मैने कमरे के अंदर जाकर देखा तो कालूराम हरिजन बच्ची को गोद में ले रखा था और उसको चुप करने की कोशिश कर रहा था तो मैने मेरी बच्ची को कालूराम से लिया और उसे चुप कराते हुए नीचे अपने कमरे में लेकर आई तो मैने बच्ची से पूछा रो क्यों रही है तो उसने बताया कि नाना(कालूराम) ने मेरे साथ गंदा काम किया मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद मैने अपने पति के साथ थाना पंहुचकर रिपोर्ट लिखवाई। जिस पर से थाना शहर कोतवाली पर अपराध क्र0 264/2019 अंतर्गत धारा 376 एबी भादवि व 5एम/पाॅक्सो एक्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी कालूराम हरिजन के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विदित हो कि  उक्‍त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्‍हित श्रेणी में रखा गया था  जिसकी सतत मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी द्वारा की जा रही थी।        

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन द्वारा किया गया। 

         द्वितीय अपर सत्र न्यायधीष महोदया पाॅक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सामंदसौर द्वारा कालूराम पिता मांगीलाल रोडवे हरिजन उम्र 50 साल निवासी मदारपुरा मंदसौर को बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में धारा 376 एबी भादवि व 5एम/पाॅक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं हजार रू जुर्माना से दण्डित किया। विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्‍णन द्वारा पीडिता को पर्याप्‍त प्रतिकर दिलाने हेतु न्‍यायालय से मांग की गई जिस पर से न्‍यायालय द्वारा पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीडिता को प्रतिकर दिलाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय की प्रति भेजी गई है। 


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