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| Opium smuggler got 4 years imprisonment and fine of Rs 25,000 / - |
Opium smuggler got 4 years imprisonment and fine of Rs 25,000 / -.माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी गोविंदराम पिता ओंकार मीणा, 50साल, नि0 टाण्डाखेडा, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ, राजस्थान को अफीम तस्करी करने के आरोपी मानते हूए 4 वर्ष कारावास एवं 25,000/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 19.02.2011 को भावगढ थाने पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक- डी.सी.निर्वाण को विश्वसीन मुखबिर से सूचना प्राप्त हूई की भावगढ के देवनारायण मंदिर के पास राजस्थान से आया तस्कर काली पेंट व पीला शर्ट पहने खडा है जिस के पास अवैध मादक पदार्थ अफीम है। जो बस के आने का इंतजार कर रहा है। यदि समय रहते कार्यवाही की जाए तो बाहरी तस्कर को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त मुखबिर सूचना से कार्यवाही करते हूए पुलिस थाने के फोर्स व पंचान को तलब कर कार्यवाही करने हेतु देवनारायण मंदिर के पास पहूच कर मुखबिर सूचना अनुसार बताए हुलिए का एक व्यक्ति खडा दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड कर मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गोविंदराम पिता ओंकार मीणा, 50साल, नि0 टाण्डाखेडा, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ, राजस्थान का होना बताया । बाद सभी विधिक प्रावधानों का पालन करते हूए उसके शरीर व उसकी आधिपत्य की काली रंग की थैली की तलाशी लेने पर उसमें कुल- 02 किलो मादक पदार्थ अफीम मिली। पुलिस द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही कर पुलिस थाना भावगढ पर पहूंचकर असल अपराध क्र. 64/2011, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया । माननीय विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा सभी आवश्यक साक्षी/हमराह फोर्स व जप्तीकर्ता के कथनों से अपराध का प्रमाणित करवाकर अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट श्री इंद्रजीत रघुवंशी सा0 मदंसौर के द्वारा गोविंदराम पिता ओंकार मीणा, 50साल, नि0 टाण्डाखेडा, थाना अरनोद, जिला प्रतापगढ, राजस्थान को अफीम तस्करी करने के आरोपी मानते हूए 4 वर्ष कारावास एवं 25,000/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन श्री बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ दीपक जमरा के द्वारा किया गया।

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