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अवैध पिस्टल रखने वाले आरोपी को हूआ 1 वर्ष सश्रम कारावास व 500/- रूपये जुर्माना--1 year rigorous imprisonment and fine of Rs.500 / - to the accused possessing illegal pistol

  

1 year rigorous imprisonment and fine of Rs.500 / - to the accused possessing illegal pistol

माननीय जेएमएफसी श्री समीर कुमार मिश्र सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी महेंद्र नि0 बेहपुर को अवैध पिस्टल रखने के मामले में आरोपी मानते हूए धारा 25(1-बी) आॅम्र्स एक्ट में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।



   
    मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि दिंनाक- 30.11.2018 को शाम के समय फरियादी लोकेंद्रसिंह पिता रघुनाथसिंह राजपुत, 43साल, नि0 बेहपुर के रिश्ते का भाई महेंद्रसिंह उसके घर पर आया ओर बोला की तुने हम परिवार वाले की जमीन पर जो पवन चक्की लगवाई है उससे जो पैसे प्राप्त हूए है उसमें से आधार हिस्सा मुझे भी दे। फरियादी ने जब पवन चक्की उसकी स्वंय की जमीन लगाना बताई ओर पैसे देने से मना करा तो आरोपी महेंद्र ने अपनी जेब से देशी पिस्टल निकाल कर फरियादी लोकेंद्रसिंह को मारने के लिए उसके पास आया ओर डराया की यदि तुने मुझे पैसे नहीं दिए तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी के द्वारा पुलिस थाना भावगढ पर आरोपी महेंद्रसिंह के विरूद्ध जान से खत्म करने की धमकी देकर पैसे की मांग करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर से पुलिस थाना भावगढ के द्वारा धारा 384,506 भादवि व धारा 25 आॅम्र्स एक्ट अपराध दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया । प्रकरण में फरियादी व आरोपी के मध्य राजीनामा हो गया किंतु उसके बावजुद भी विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा सभी आवश्यक साक्षी के कथनों से अपराध का प्रमाणित करवाकर अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय जेएमएफसी श्री समीर कुमार मिश्र सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी महेंद्र नि0 बेहपुर को अवैध पिस्टल रखने के मामले में आरोपी मानते हूए धारा 25(1-बी) आॅम्र्स एक्ट में 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया।

          प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्रीमती डाॅली बैरागी के द्वारा किया गया।

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