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JMFC ने सुनायी वाहन चालाक को 6 माह की सज़ा ,8 साल पुराने मामले में

JMFC ने सुनायी वाहन चालाक को आठ साल की सज़ा

JMFC ने सुनायी वाहन चालाक को 6 माह की सज़ा ,8 साल पुराने मामले में

JMFC ललित कुमार मईडा , तहसील नारायणगढ जिला मदंसौर के द्वारा तुफानसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत, 29साल, चैथखेडी, नारायणगढ, जिला मदंसौर मप्र को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने का दोषी मानते हूए 6 माह सश्रम कारावास व 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया कि दिंनाक- 27.07.2011 को फरियादी/आहत विशाल ने थाना नारायणगढ में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई की वह उक्त दिंनाक को उसके पिता राजमल के साथ मोटर सायकिल नंबर- एमपी 14 बीए 2289 से पिपलियामंडी से अपने गांव चैथखेडी आ रहा था। तभी मोटर सायकिल नंबर - एमपी 14 एमई 3160 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाते हूए हमारी मोटर सायकिल को टक्कर मारी दी जिससे मैं व मेरे पिता दोंनो गिर गए जिससे मेरे पिता जी को काफी गंभीर चोंट आयी जिन्हें ईलाज हेतु मदंसौर शासकीय हाॅस्पिटल ले जाया गया जहां पर ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । फरियादी/आहत विशाल की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना नारायणगढ के द्वारा अपराध क्र. 261/2011, धारा 304-ए भादवि व 3/181 एमवी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय JMFC ललित कुमार मईडा नारायणगढ जिला मदंसौर के द्वारा तुफानसिंह पिता मनोहरसिंह राजपुत, 29साल, चैथखेडी, नारायणगढ, जिला मदंसौर मप्र को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने का दोषी मानते हूए धारा 304-ए भादवि में 6 माह सश्रम कारावास व 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ श्री भुरालाल बास्कले के द्वारा किया गया।

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