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नाबालिग के साथ छेडछाड करने पर आरोपीगण को हूआ 6 माह सश्रम कारावास-On trespassing with a minor 6 months rigorous imprisonment for accused

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 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश  श्रीमती निशा गुप्ता  मदंसौर के द्वारा आरोपी ललित पिता मांगीलाल यादव, 29साल व दीपक पिता श्यामलाल यादव, 19साल, दोंनो निवासी- अहिर मोहल्ला, नारायणगढ को नाबालिग के साथ छेडछाड करने का आरोपी मानते हूए 6 माह सश्रम के कारावास से दण्डित किया गया ।
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घटना इस प्रकार है दिंनाक- 09.03.2019 को पीडिता 12 वीं कक्षा की परीक्षा देकर अपनी सहेलियों के साथ वापस अपने घर आ रही थी तभी नारायणगढ के रहने वाले ललित यादव व श्यामलाल यादव दोंनो स्कुटी से आए ओर पीडिता को बीच रास्ते मेें रोककर उसका हाथ पकड कर अश्लील इशारे करके उसे अपने साथ स्कुटी पर बैठने का कहने लगे पीडिता के द्वारा विरोध करने पर दोंनो वहां से भाग गए। पीडिता ने घर पर पहूंचकर सारी घटना अपनी मां-पिता को बताई बाद पीडिता के द्वारा पुलिस थाना नारायणगढ पर उपस्थित होकर संपूर्ण घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर से थाना नारायणगढ के द्वारा अपराध क्र. 64/2019, धारा 354-घ,509,34 भादवि व धारा 11/12 पाॅकसो में अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी ललित पिता मांगीलाल यादव, 29साल व दीपक पिता श्यामलाल यादव, 19साल, दोंनो निवासी- अहिर मोहल्ला, नारायणगढ को नाबालिग के साथ छेडछाड करने का आरोपी मानते हूए दोंनो कोे धारा 354-घ भादवि में 6-6 माह सश्रम के कारावास व 1000-1000 रूपये से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया ।

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