24 नहीं सिर्फ 12% देकर करे ऋण अदा ,सहकारी संस्थान न्यायालय फैसला -24 not only pay the loan by paying 12 percent khabar hindi me
ऋण
दाता 12 प्रतिशत ब्याज सहित
कर सकते हैं ऋण जमा सहकारी
संस्थान न्यायालय ने लिया विशेष निर्णय
मंदसौर 1
मार्च 20/ उप पंजीयक एसके मिश्र सहकारी संस्थान
मंदसौर द्वारा बताया गया कि सरकारी संस्थानों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण के
संबंध में न्यायालय ने विशेष निर्णय लिए हैं। ऐसे ऋण दाता जिनका सहकारी सोसायटीओं
से ऋण लेने से पूर्व ब्याज प्रतिशत के संबंध में जो अनुबंध होता है। अनुबंध के
पश्चात ऐसे ऋण दाता जो ऋण चुका नहीं पाते हैं। वह ऋण दाता डिफाल्टर बन जाता है, ऋण दाता का प्रकरण उप पंजीयक सहकारी संस्था
न्यायालय में पहुंचने के पश्चात उस ऋण दाता को सिर्फ 12% ब्याज
चुकाना होगा। चाहे अनुबंध 18 या 20% से
हुआ हो, प्रकरण न्यायालय में जाने के पश्चात ऋण दाता को
ब्याज के प्रतिशत से छूट प्रदान की गई है। इस छूट से ऋण दाता को राहत मिलेगी एवं
प्राइवेट संस्थान जो ऋण प्रदान करती है। उनके शोषण का शिकार नहीं हो पाएगी।
पीओएस के माध्यम
से तीन माह का राशन एक मुश्त प्राप्त करे हितग्राही
मंदसौर 1 मार्च 20/ जिला
आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
मध्यप्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित
पात्र हिग्राहियों को अग्रिम खाद्यान्न वितरण कराया जाना है। मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 तक तीन माह का एक मुश्त राशन
वितरण पीओएस के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों द्वारा वितरण किया जावेगा। इस
संबंध में पात्र हितग्राही अपनी पात्रता का राशन एक मुश्त प्राप्त करे।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के
तहत 4 लाख रू. की मदद
मंदसौर 1 मार्च 20/ मुख्यमंत्री
कृषक जीवन कल्याण योजनातंर्गत कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु
होने या घायल होने पर किसान के परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस
योजना के तहत अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता प्रजापति मंदसौर कि जया की कृषि
कार्य के दौरान पानी में डुबने से कारण मृत्यु हो गई। इस संबंध मे जारी
आदेशानुसार मंदसौर के सिंदपन तहसील मल्हारगढ़ हा.मु. भटाना तहसील मंदसौर जया कि
मृत्यु होने के कारण उनके निकटतम वारिस निर्मलाबाई पति सुरेश बावरी को 4 लाख रू
की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।
सड़क दुर्घटना में 12 हजार
पाच सौ रूपये स्वीकृत
मंदसौर 1 मार्च 20/ कलेक्टर
श्री मनोज पुष्प के द्वारा सड़क दुर्घटना अधिनियम 1994 संशोधित की धारा 161 (3-क)
के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में नूर मोहम्मद पिता जामा निवासी माल्याखेड़ी की मृत्यु
हो जाने से निकटतम वारिस पिता जामा को 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई।
यात्री बसों में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए दिव्यांग एवं निःशक्तजन आरटीओं कार्यालय में आवेदन करें
मंदसौर 1 मार्च 20/ अतिरिक्त
क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर ने बताया कि प्रदेश में यात्री बसों
में दिव्यांग एवं निःशक्तजन यात्रियों को यात्रा के
दौरान किराये में 50 प्रतिशत छुट प्रदान की गई है।
समस्त दिव्यांग एवं निःशक्तजनों के लिए यात्री बसों में 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने लिए आरटीओं कार्यालय
द्वारा समय-समय पर प्रमाण-पत्र जारी किये जाते है। जो
इच्छुक आवेदक दिव्यांग एवं निःशक्तजन
प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते है वे जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा
जारी निःशक्तता का प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रित आदि के साथ
आरटीओं कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
ऑनलाइन ठगी से बचने के सुझाव पोर्टल पर
आमंत्रित
मंदसौर 1 मार्च 20/
ऑनलाइन ठगी से नागरिकों को बचाने के लिये MP.MYGOV.IN पोर्टल पर ऑनलाइन कैम्पेन चलाया जा रहा है।
ऑनलाइन ठगी से बचने के लिये राज्य साइबर पुलिस मध्यप्रदेश द्वारा नागरिकों से जागरूक और सावधान रहने की अपील भी की गई है। राज्य लोक सेवा अभिकरण के संचालक ने बताया कि
राज्य साइबर पुलिस को ऑनलाइन एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म के
माध्यम से लोगों से अलग-अलग ठगी करने संबंधी कई शिकायतें
प्राप्त हुई हैं। लगातार प्राप्त हो रही इन शिकायतों की वजह से राज्य साइबर पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। नागरिक अब आम लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाने के उपाय, महत्वपूर्ण सुझाव और विचार पोर्टल पर लॉग
इन कर साझा कर सकते हैं।
मंदसौर 1 मार्च 20/
जिला
बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा बताया गया कि बच्चों को लैंगिक शोषण बहुत गंभीर अपराध
है। लैंगिक अपराधो से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तहत प्रदान किया गया है।
कानून के तहत लैंगिक शोषण करना अपराध माना गया है। बच्चों का लैंगिक शोषण करना या
करवाना। लैंगिक शोषण का प्रयास करना या करवाना। अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का
उपयोग करना या करवाना। यह अपराध और ज्यादा गंभीर माना गया है। जब कि यह अपराध
बच्चों के संरक्षक ( जैसे उनकी देखभाल करने वाले संस्था का कोई भी व्यक्ति, लोक
सेवक, पुलिस बल या शैक्षणिक संस्था के व्यक्ति ) द्वारा किया
जाता है, तो उसे आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक कैद
हो सकती है। ऐसी घटनाओं को छुपाना या सूचना ना देना भी अपराध माना गया है और 6 माह
से 1 वर्ष तक की कैद का भी प्रावधान है। ऐसी घटनाओं से बच्चों को बहुत मानसिक आघात
पहुंचता है और व उम्र भर इस पीडा का सामना करते हैं, ऐसी
घटनाओं को रोकने में मददगार बनें और निकटतम पुलिस थाने या 1098 पर सूचना दें।
जिला जनसंपर्क
कार्यालय मंदसौर (म.प्र.)
समाचार
अनुसूचित-जाति
छात्रावासी विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि
मंदसौर 1
मार्च 20/ राज्य शासन ने अनुसूचित जाति के
छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में वृद्धि की
है। वर्ष 2019-20 में छात्रों के
लिए 1230 रुपये और छात्राओं के लिए 1270 रुपये की प्रतिमाह शिष्यवृत्ति देय होगी। वर्ष 2018 में
छात्रों को 1140 और छात्राओं को 1180 रुपये
शिष्यवृत्ति प्रदान की जा रही थी। शिष्यवृत्ति की नई दर एक जुलाई, 2019 से प्रभावशील होगी।

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